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Scrap पर GST Rate, HSN Code और TCS — 2026
Scrap GST rate, HSN code list, RCM, TDS और TCS on scrap sale FY 2026-27 — एक पेज में।
संक्षेप में: Scrap पर कितना GST लगता है?
धातु (Metal) के Scrap पर आमतौर पर 18% GST लगता है — राज्य के अंदर 9% CGST + 9% SGST, और दूसरे राज्य में 18% IGST। कागज़, रबर, कांच जैसे Scrap की दर अलग है।
Scrap का कारोबार जितना बड़ा होता है, टैक्स का हिसाब उतना ही ज़रूरी हो जाता है। ज़्यादातर नए व्यापारी तीन चीज़ों में उलझते हैं: GST कितना लगेगा, बिल पर कौन-सा HSN Code लिखें, और TDS–TCS कौन काटेगा। यह पेज इन्हीं तीनों को सीधी भाषा में समझाता है।
Scrap पर GST Rate कितना है?
धातु (Metal) के Scrap पर आमतौर पर 18% GST लगता है — लोहा, स्टील, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, सीसा, जस्ता, सब पर। सितंबर 2025 में GST की दरें बदलीं, पर Metal Scrap की दर 18% ही रही। कागज़, रबर, कांच जैसे दूसरे Scrap की दर अलग (कम) है, इसलिए हर माल का HSN देखकर ही बिल बनाइए।
- राज्य के अंदर बिक्री: 9% CGST + 9% SGST
- दूसरे राज्य में बिक्री: 18% IGST
- ₹50,000 से ज़्यादा का माल गाड़ी में जाए तो E-way Bill ज़रूरी
Scrap HSN Code List
बिल पर HSN Code सही न हो तो ख़रीदार का ITC अटक सकता है। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कोड हैं:
| Scrap | HSN Code | आमतौर पर GST |
|---|---|---|
| लोहा / MS / HMS Scrap (Ferrous) | 7204 | 18% |
| कास्ट आयरन (ढलाई लोहा) Scrap | 7204 10 | 18% |
| Stainless Steel Scrap | 7204 21 | 18% |
| लोहे का चूरा — Turnings, Shavings | 7204 41 | 18% |
| तांबा (Copper) और पीतल (Brass) Scrap | 7404 | 18% |
| Nickel Scrap | 7503 | 18% |
| एल्युमिनियम (Aluminium) Scrap | 7602 | 18% |
| सीसा (Lead) Scrap | 7802 | 18% |
| जस्ता (Zinc) Scrap | 7902 | 18% |
| टिन (Tin) Scrap | 8002 | 18% |
| E-waste और पुरानी Battery का Scrap | 8549 | 18% |
कितने अंक का HSN लिखें? पिछले साल का टर्नओवर ₹5 करोड़ तक हो तो B2B बिल पर 4 अंक, उससे ऊपर हो तो 6 अंक का HSN ज़रूरी है। 8 अंक का कोड Import–Export (Customs) में चलता है।
RCM — Unregistered आदमी से Scrap ख़रीदें तो
10 अक्टूबर 2024 से, अगर Registered व्यापारी किसी Unregistered व्यक्ति से Metal Scrap ख़रीदता है, तो उस पर 18% GST ख़रीदार ख़ुद Reverse Charge (RCM) में भरता है। यानी फेरीवाले या घर से माल लेने वाले बड़े कबाड़ी पर यह ज़िम्मेदारी आती है — इसके लिए ख़रीद का बिल (Self Invoice) और रजिस्टर रखना पड़ता है।
2% GST TDS — Registered से Registered
उसी तारीख़ से, जब Registered व्यापारी किसी Registered विक्रेता से Metal Scrap ख़रीदता है और सौदा ₹2.5 लाख से ऊपर का है, तो ख़रीदार भुगतान में से 2% GST TDS (1% CGST + 1% SGST, या 2% IGST) काटकर सरकार में जमा करता है। विक्रेता को यह रक़म अपने Cash Ledger में वापस मिल जाती है — इसलिए हर महीने मिलान कीजिए।
TCS on Scrap Sale — FY 2026-27
1 अप्रैल 2026 से नया Income-tax Act, 2025 लागू है। Scrap की बिक्री पर TCS अब पुरानी धारा 206C(1) की जगह Section 394 में है, और Finance Act 2026 के बाद इसकी दर 2% बताई जा रही है (पहले 1% थी)।
- TCS विक्रेता लेता है — बिक्री की रक़म के साथ ख़रीदार से।
- इसकी कोई न्यूनतम सीमा नहीं है — छोटे बिल पर भी लगता है, अगर विक्रेता इस नियम के दायरे में है (जैसे जिनका टर्नओवर ऑडिट की सीमा से ऊपर है)।
- अगर ख़रीदार लिखकर घोषणा दे कि माल बनाने (Manufacturing) में लगेगा, व्यापार में नहीं, तो TCS नहीं लगता।
- PAN न देने पर दर ज़्यादा हो जाती है — इसलिए हर ख़रीदार का PAN रिकॉर्ड में रखिए।
दर और Payment Code पर अभी अलग-अलग जगह अलग बातें लिखी मिल रही हैं — अपना TCS Return भरने से पहले CA से पक्का कर लीजिए।
Scrap व्यापारी के लिए 5 काम की बातें
- हर बिक्री पर सही HSN और GST वाला बिल — नक़द सौदे से बचिए।
- Unregistered से ख़रीद पर RCM का हिसाब और Self Invoice।
- हर महीने GST Portal पर TDS क्रेडिट का मिलान।
- ख़रीदार का PAN, GSTIN और Manufacturing वाली घोषणा (अगर हो) फ़ाइल में।
- Fake बिल वाले "Bill Trader" से दूर रहिए — Scrap में GST की सबसे ज़्यादा जाँच इन्हीं की होती है।
License, ट्रेड License और प्रदूषण बोर्ड की अनुमति कब चाहिए, यह Scrap Business गाइड में है। हमारी Scrap Business Training में GST–बिलिंग का पूरा सत्र होता है।