Live rates: 9:30 AM – 7:00 PM 🌍 Live metal & scrap rates 📞 —

होम › Scrap GST और HSN

Scrap पर GST Rate, HSN Code और TCS — 2026

Scrap GST rate, HSN code list, RCM, TDS और TCS on scrap sale FY 2026-27 — एक पेज में।

Metal Next Bazar टीम · 2015 से Scrap बाज़ार का अनुभव · अपडेट: 4 नवंबर 2026

संक्षेप में: Scrap पर कितना GST लगता है?

धातु (Metal) के Scrap पर आमतौर पर 18% GST लगता है — राज्य के अंदर 9% CGST + 9% SGST, और दूसरे राज्य में 18% IGST। कागज़, रबर, कांच जैसे Scrap की दर अलग है।

Scrap का कारोबार जितना बड़ा होता है, टैक्स का हिसाब उतना ही ज़रूरी हो जाता है। ज़्यादातर नए व्यापारी तीन चीज़ों में उलझते हैं: GST कितना लगेगा, बिल पर कौन-सा HSN Code लिखें, और TDS–TCS कौन काटेगा। यह पेज इन्हीं तीनों को सीधी भाषा में समझाता है।

ध्यान दें: यह सामान्य जानकारी है (4 नवंबर 2026 तक की), क़ानूनी या टैक्स सलाह नहीं। GST और Income Tax के नियम Notification से बदलते रहते हैं — बड़ा सौदा करने से पहले अपने CA से ताज़ा स्थिति ज़रूर पूछिए।

Scrap पर GST Rate कितना है?

धातु (Metal) के Scrap पर आमतौर पर 18% GST लगता है — लोहा, स्टील, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, सीसा, जस्ता, सब पर। सितंबर 2025 में GST की दरें बदलीं, पर Metal Scrap की दर 18% ही रही। कागज़, रबर, कांच जैसे दूसरे Scrap की दर अलग (कम) है, इसलिए हर माल का HSN देखकर ही बिल बनाइए।

  • राज्य के अंदर बिक्री: 9% CGST + 9% SGST
  • दूसरे राज्य में बिक्री: 18% IGST
  • ₹50,000 से ज़्यादा का माल गाड़ी में जाए तो E-way Bill ज़रूरी

Scrap HSN Code List

बिल पर HSN Code सही न हो तो ख़रीदार का ITC अटक सकता है। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कोड हैं:

ScrapHSN Codeआमतौर पर GST
लोहा / MS / HMS Scrap (Ferrous)720418%
कास्ट आयरन (ढलाई लोहा) Scrap7204 1018%
Stainless Steel Scrap7204 2118%
लोहे का चूरा — Turnings, Shavings7204 4118%
तांबा (Copper) और पीतल (Brass) Scrap740418%
Nickel Scrap750318%
एल्युमिनियम (Aluminium) Scrap760218%
सीसा (Lead) Scrap780218%
जस्ता (Zinc) Scrap790218%
टिन (Tin) Scrap800218%
E-waste और पुरानी Battery का Scrap854918%

कितने अंक का HSN लिखें? पिछले साल का टर्नओवर ₹5 करोड़ तक हो तो B2B बिल पर 4 अंक, उससे ऊपर हो तो 6 अंक का HSN ज़रूरी है। 8 अंक का कोड Import–Export (Customs) में चलता है।

RCM — Unregistered आदमी से Scrap ख़रीदें तो

10 अक्टूबर 2024 से, अगर Registered व्यापारी किसी Unregistered व्यक्ति से Metal Scrap ख़रीदता है, तो उस पर 18% GST ख़रीदार ख़ुद Reverse Charge (RCM) में भरता है। यानी फेरीवाले या घर से माल लेने वाले बड़े कबाड़ी पर यह ज़िम्मेदारी आती है — इसके लिए ख़रीद का बिल (Self Invoice) और रजिस्टर रखना पड़ता है।

2% GST TDS — Registered से Registered

उसी तारीख़ से, जब Registered व्यापारी किसी Registered विक्रेता से Metal Scrap ख़रीदता है और सौदा ₹2.5 लाख से ऊपर का है, तो ख़रीदार भुगतान में से 2% GST TDS (1% CGST + 1% SGST, या 2% IGST) काटकर सरकार में जमा करता है। विक्रेता को यह रक़म अपने Cash Ledger में वापस मिल जाती है — इसलिए हर महीने मिलान कीजिए।

TCS on Scrap Sale — FY 2026-27

1 अप्रैल 2026 से नया Income-tax Act, 2025 लागू है। Scrap की बिक्री पर TCS अब पुरानी धारा 206C(1) की जगह Section 394 में है, और Finance Act 2026 के बाद इसकी दर 2% बताई जा रही है (पहले 1% थी)।

  • TCS विक्रेता लेता है — बिक्री की रक़म के साथ ख़रीदार से।
  • इसकी कोई न्यूनतम सीमा नहीं है — छोटे बिल पर भी लगता है, अगर विक्रेता इस नियम के दायरे में है (जैसे जिनका टर्नओवर ऑडिट की सीमा से ऊपर है)।
  • अगर ख़रीदार लिखकर घोषणा दे कि माल बनाने (Manufacturing) में लगेगा, व्यापार में नहीं, तो TCS नहीं लगता।
  • PAN न देने पर दर ज़्यादा हो जाती है — इसलिए हर ख़रीदार का PAN रिकॉर्ड में रखिए।

दर और Payment Code पर अभी अलग-अलग जगह अलग बातें लिखी मिल रही हैं — अपना TCS Return भरने से पहले CA से पक्का कर लीजिए।

Scrap व्यापारी के लिए 5 काम की बातें

  1. हर बिक्री पर सही HSN और GST वाला बिल — नक़द सौदे से बचिए।
  2. Unregistered से ख़रीद पर RCM का हिसाब और Self Invoice।
  3. हर महीने GST Portal पर TDS क्रेडिट का मिलान।
  4. ख़रीदार का PAN, GSTIN और Manufacturing वाली घोषणा (अगर हो) फ़ाइल में।
  5. Fake बिल वाले "Bill Trader" से दूर रहिए — Scrap में GST की सबसे ज़्यादा जाँच इन्हीं की होती है।

License, ट्रेड License और प्रदूषण बोर्ड की अनुमति कब चाहिए, यह Scrap Business गाइड में है। हमारी Scrap Business Training में GST–बिलिंग का पूरा सत्र होता है।

❓ सवाल-जवाब

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Scrap पर कितना GST लगता है?+
धातु (Metal) के Scrap पर आमतौर पर 18% GST लगता है — राज्य के अंदर 9% CGST + 9% SGST, और दूसरे राज्य में 18% IGST। कागज़, रबर, कांच जैसे Scrap की दर अलग है।
लोहे के Scrap का HSN Code क्या है?+
लोहे और स्टील (MS, HMS) के Scrap का HSN Code 7204 है। कास्ट आयरन 7204 10, Stainless Steel 7204 21, और लोहे का चूरा 7204 41 में आता है।
Copper, Brass और Aluminium Scrap का HSN Code क्या है?+
तांबा और पीतल दोनों का Scrap 7404 में आता है (पीतल तांबे का मिश्रधातु है)। एल्युमिनियम Scrap का HSN 7602 है।
Battery Scrap का HSN Code क्या है?+
पुरानी Battery और E-waste का Scrap HSN 8549 में आता है, और इस पर आमतौर पर 18% GST है। Battery Scrap सिर्फ़ Registered Recycler को बेचना चाहिए।
FY 2026-27 में Scrap Sale पर TCS कितना है?+
1 अप्रैल 2026 से Income-tax Act, 2025 की Section 394 में Scrap Sale पर TCS की दर 2% बताई जा रही है (पहले धारा 206C(1) में 1% थी)। कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। अगर ख़रीदार लिखकर दे कि माल Manufacturing में लगेगा तो TCS नहीं लगता। Return भरने से पहले CA से पुष्टि करें।
Scrap पर GST TDS कब कटता है?+
अक्टूबर 2024 से, Registered ख़रीदार जब Registered विक्रेता से ₹2.5 लाख से ऊपर का Metal Scrap ख़रीदता है, तो 2% GST TDS काटता है। विक्रेता को यह उसके Cash Ledger में मिल जाता है।
Unregistered कबाड़ी से माल ख़रीदने पर GST कौन भरेगा?+
Registered ख़रीदार। अक्टूबर 2024 से Unregistered व्यक्ति से Metal Scrap की ख़रीद पर GST Reverse Charge (RCM) में ख़रीदार भरता है।
M Metal Next Bazarआमतौर पर तुरंत जवाब